दिल्ली सरकार ने टैक्सी चालकों को दी बड़ी राहत, CNG से चलने वाली टैक्सियों की वैधता 15 साल बढ़ाई
CNG Taxi Permit: दिल्ली सरकार ने टैक्सी चालकों को बड़ी राहत दी है. केजरीवाल सरकार ने CNG और अन्य ईंधनों से चलने वाली टैक्सियों की वैधता 15 साल बढ़ा दी है.
दिल्ली सरकार ने CNG से चलने वाली टैक्सियों की वैधता 15 साल बढ़ाई. (Image- Freepik)
दिल्ली सरकार ने CNG से चलने वाली टैक्सियों की वैधता 15 साल बढ़ाई. (Image- Freepik)
CNG Taxi Permit: दिल्ली सरकार ने टैक्सी चालकों को बड़ी राहत दी है. केजरीवाल सरकार ने CNG और अन्य ईंधनों से चलने वाली टैक्सियों की वैधता 15 साल बढ़ा दी है. न्यूज एजेंसी एनएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने आदेश जारी कर दिया है. सरकार के इस फैसले से दिल्ली-NCR में हजारों टैक्सी चालकों को राहत मिलेगी.
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलौत ने ट्वीट कर कहा CNG और अन्य स्वच्छ ईंधन पर चलने वाली और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट धारित सभी टैक्सियों के परमिट की वैधता अब 15 साल तक बढ़ा दी गई है. इस कदम से हमारे सभी टैक्सी चालक भाइयों को मदद मिलेगी जो अब 15 वर्षों तक अपने सीएनजी वाहनों को चला सकेंगे.
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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कुशल नेतृत्व में दिल्ली सरकार हमेशा ऑटो-टैक्सी चालकों के साथ खड़ी है. परमिट की वैधता बढ़ाने का फैसला ट्रांसपोर्ट द्वारा इसके गहन अवलोकन के बाद आया है. ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने पाया कि दिल्ली-एनसीआर में कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट के तहत चलने वाली टैक्सियों की अलग-अलग श्रेणियों के बीच परमिट की अवधि में असमानता है.
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अब तक, DL1RT के साथ सिटी टैक्सी योजना 2015 के तहत रजिस्टर्ड टैक्सियों की परमिट वैधता केवल 8 वर्ष थी. इसके विपरीत, काली और पीली कैब और अन्य श्रेणियों सहित अन्य सभी टैक्सियों की वैधता 15 वर्ष थी, जो कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 द्वारा परिभाषित वाहन की आयु के अनुरूप है. केजरीवल सरकार ने इस विसंगति को दूर करते हुए सीएनजी या स्वच्छ ईंधन पर चलने वाली टैक्सियों के लिए परमिट की वैधता को 15 साल तक बढ़ाने का फैसला किया है.
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08:28 PM IST